सरकार ने रिफाइंड पामतेल के आयात पर रोक को सख्त
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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल भारत ने सोमवार को रिफाइंड पामतेल के आयात पर लगी रोक को और सख्त कर दिया है जहां उसने इस जिंस के आयातकों पर कुछ और नयी शर्ते लगादी हैं तथा लाइलेंस की वैधता 18 माह से घटा कर अधिकतम छह माह कर दी है।

नेपाल और बांग्लादेश से आने इस प्रकार के माल पर स्रोत का प्रमाण की व्यवस्था कड़ाई से लागू करने को कहा गया है।

एक व्यापार सूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ ही "रिफाइंड पामतेल के आयात की अनुमति दी जायेगी"।

नई शर्तों के अनुसार, आयात के लिए अधिकृत होने के लिए आवेदन के साथ पूर्व खरीद समझौते और अपने पिछले तीन वर्षों के आयात के विवरण देना होगा।

नोटिस में कहा गया है, "रिफाइंड पामतेल के आयात के लाइसेंस / अधिकृत होने की वैधता अवधि सामान्यतया 18 महीने होने के बजाय छह महीने की होगी। आवेदक द्वारा आयात के मात्रा का अनुपयोग किये जाने पर भविष्य में इन वस्तुओं के आयात के लिए कोई और लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में वह अयोग्यता हो जाएगा।"

आयातकों को इस प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए देना जरूरी होगा है कि माल कहाँ से आया है।

आठ जनवरी को, वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीटीएफ) ने रिफाइंड पामतेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अनुसार आयातक को आयात के लिए लाइसेंस या अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।

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