जरुरी जानकारी | स्टार्टअप, एमएसएमई को स्वास्थ्य क्षेत्र में पात्रता के संदर्भ में छूट नहीं दी जा सकती: अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मरीजों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सरकारी नीतियों के तहत स्टार्टअप तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) को उनके अनुभव और अन्य मानदंडों के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में छूट नहीं दी जा सकती है।