नयी दिल्ली, 25 नवंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र किए गए धन की वसूली के लिए 23 दिसंबर को केबीसीएल इंडिया लिमिटेड की 17 संपत्तियों की नीलामी करेगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केबीसीएल इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशकों राकेश कुमार, विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं शशि कांत मिश्रा द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने में विफल रहने के बाद संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सेबी की तरफ से शुक्रवार को जारी नोटिस के मुताबिक, केबीसीएल के उत्तर प्रदेश में स्थित 17 भूखंडों की नीलामी 4.23 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी। यह नीलामी 23 दिसंबर को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि केबीसीएल (पूर्व में कल्पतरु बायोटेक कॉरपोरेशन) बाजार नियामक से अपेक्षित अनुमोदन और पंजीकरण के बगैर ही सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) चला रही थी। केबीसीएल का निदेशक होने के नाते कुमार, सिंह और मिश्रा भी कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी थे।
केबीसीएल इंडिया लिमिटेड ने 31 मार्च, 2012 तक निवेशकों से 118.69 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई थी।
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