नयी दिल्ली, 20 सितंबर : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसने कथित ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाले’ से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है. सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपी हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है और उसने अदालत से अनुरोध किया कि अपेक्षित दस्तावेज हासिल करने के लिए उसे 15 दिन का और समय दिया जाए.
अदालत ने सीबीआई को अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की. अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है. यह भी पढ़ें : Tirupati Prasad Controversy: तिरुपति प्रसाद केस में YSRCP ने HC का दरवाजा खटखटाया, CM चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच की मांग
ये नियुक्तियां लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी. इन नियुक्तियों के बदले में अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन उपहार में दी गई या हस्तांतरित की गई. एजेंसी ने 18 मई, 2022 को प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और कुछ अन्य व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.