Rajasthan: दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

राजस्थान में बारां की एक अदालत ने सात साल पहले हुई एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Rajasthan: दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

कोटा (राजस्थान), 23 जुलाई : राजस्थान में बारां की एक अदालत ने सात साल पहले हुई एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषियों में चार लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. अदालत ने उन पर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक अवेश सिंह ने बताया कि अदालत ने बारां शहर के नयापुर निवासी वीरेंद्र रैगर की हत्या के दोषी अमरलाल जींगर, उसके तीन बेटों -रोहित, राहुल और धीरज- तथा गौरव राजपूत नाम के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि हत्या नवंबर 2015 में हुई थी. यह भी पढ़ें : Maharashtra:असली शिवसेना कौन? चुनाव आयोग ने शिंदे-उद्दव को 8 अगस्त तक साबित करने की दी मोहलत

दोषियों ने रैगर और उसके 11 वर्षीय भाई इमलेश पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया था. दोनों को गंभीर चोटें आई थीं. रैगर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इमलेश के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था.

Rajasthan: दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

राजस्थान में बारां की एक अदालत ने सात साल पहले हुई एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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कोटा (राजस्थान), 23 जुलाई : राजस्थान में बारां की एक अदालत ने सात साल पहले हुई एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषियों में चार लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. अदालत ने उन पर 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक अवेश सिंह ने बताया कि अदालत ने बारां शहर के नयापुर निवासी वीरेंद्र रैगर की हत्या के दोषी अमरलाल जींगर, उसके तीन बेटों -रोहित, राहुल और धीरज- तथा गौरव राजपूत नाम के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि हत्या नवंबर 2015 में हुई थी. यह भी पढ़ें : Maharashtra:असली शिवसेना कौन? चुनाव आयोग ने शिंदे-उद्दव को 8 अगस्त तक साबित करने की दी मोहलत

दोषियों ने रैगर और उसके 11 वर्षीय भाई इमलेश पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया था. दोनों को गंभीर चोटें आई थीं. रैगर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इमलेश के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था.

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