मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अगले दो महीने के लिए चीनी मांझा के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक
घर की छत पर सिर्फ परिवार के लोग जा सकेंगे ( Wikimedia Commons representational Photo )

भोपाल, 16 दिसंबर : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा, नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने धागे के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का बुधवार को आदेश दिया.

प्रशासन ने इसे मानव जीवन, पक्षियों, जानवरों के लिए खतरनाक और पर्यावरण के लिए हानिकारक करार दिया. एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंध राज्य की राजधानी से करीब 340 किलोमीटर दूर स्थित जिले में अगले दो महीने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. यह भी पढ़ें : UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ी, गृह मंत्री अमित शाह कल ‘निषाद समाज जन सभा’ को करेंगे संबोधित

जिलाधिकारी गौतम सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति उत्सव के दौरान लोग, विशेषकर बच्चे और युवा, पतंगबाजी में शामिल होते हैं. लेकिन सिंथेटिक सामग्री या चीनी मांझा से बने धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों के लिए खतरा पैदा करता है.