कटक, आठ अक्टूबर ओडिशा सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य का गृह विभाग जल्द ही पुलिस थानों में सैन्य कर्मियों के साथ उचित व्यवहार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार ने एक हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को यह जानकारी दी। गंगवार को इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में हुई एक हालिया घटना के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सितंबर की शुरुआत में, भरतपुर पुलिस थाने के अंदर एक सैन्य अधिकारी और उनकी महिला मित्र के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया था। दोनों रोड रेज की घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे।
इस मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।
गंगवार अदालत के समक्ष पेश हुए और कहा कि राज्य भर के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके 15 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि राज्य सरकार दो नई वीडियो प्रबंधन प्रणाली (वीएमएस) पर काम कर रही है, जिससे डीजीपी और सभी 32 जिलों के पुलिस प्रमुख पुलिस थानों में सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर सकेंगे।
उच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी से जुड़ी घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया और मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए निर्धारित की।
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