आगरा की मस्जिद में 'दफन' हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को लेकर केंद्र और एएसआई को नोटिस

शाही ईदगाह मस्जिद-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कानूनी नोटिस भेजकर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसपर उनका दावा है कि वह आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन हैं.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
आगरा की मस्जिद में 'दफन' हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को लेकर केंद्र और एएसआई को नोटिस
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credits: Pixabay )

मथुरा (उप्र), 3 जून : शाही ईदगाह मस्जिद-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कानूनी नोटिस भेजकर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसपर उनका दावा है कि वह आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन हैं. नोटिस में कहा गया है कि सीढ़ियों पर लोगों की आवाजाही तुरंत रोकी जानी चाहिए.

नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत यह नोटिस भेजे गए हैं, जिसके तहत पक्षों को 60 दिनों के भीतर जवाब देना होगा. याचिकाकर्ताओं �/ListItem" class="breadcrumb-item">एजेंसी न्यूज

आगरा की मस्जिद में 'दफन' हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को लेकर केंद्र और एएसआई को नोटिस

शाही ईदगाह मस्जिद-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कानूनी नोटिस भेजकर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसपर उनका दावा है कि वह आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन हैं.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
आगरा की मस्जिद में 'दफन' हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को लेकर केंद्र और एएसआई को नोटिस
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credits: Pixabay )

मथुरा (उप्र), 3 जून : शाही ईदगाह मस्जिद-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कानूनी नोटिस भेजकर हिंदू देवताओं की मूर्तियों को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसपर उनका दावा है कि वह आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन हैं. नोटिस में कहा गया है कि सीढ़ियों पर लोगों की आवाजाही तुरंत रोकी जानी चाहिए.

नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत यह नोटिस भेजे गए हैं, जिसके तहत पक्षों को 60 दिनों के भीतर जवाब देना होगा. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मथुरा के केशव देव मंदिर से ली गईं महंगी मूर्तियों को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया था, जब औरंगजेब ने 1670 में कथित तौर पर यहां बने मंदिर को नष्ट कर दिया था. यह भी पढ़ें : Champawat By-Eelection Result: चंपावत में वोटों की गिनती शुरू, CM धामी कांग्रेस प्रत्याशी से चल रहे हैं आगे

याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "निर्धारित समय के भीतर देवी-देवताओं की मूर्तियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर वह जुर्माने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे." यह नोटिस केंद्र सरकार के अलावा निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मथुरा के निदेशक को भेजे गए हैं.

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