MP: शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जीवनसाथी और माता-पिता के बीच बराबर बंटेगी
मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद के पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी.
भोपाल, 25 जून : मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद के पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी. राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षाकर्मियों की शहादत की स्थिति में उसके परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है.'
शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर और व्यावहारिक रूप से वित्तीय सहायता शहीद के जीवनसाथी को दी जाती है, जबकि माता-पिता इससे वंचित रह जाते हैं. विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘ अब मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कुल आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शहीदों के माता-पिता को दिया जाएगा. शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं.’’ यह भी पढ़ें : संविधान में आस्था रखने वाले लोग 25 जून 1975 को कभी नहीं भूल सकते: भजनलाल शर्मा
विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इंदौर में दो ऐसे मामले पता हैं, जिनमें शहीदों की पत्नियों को ही पूरी आर्थिक सहायता दी गयी.
इस बीच, मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के मूल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी निर्णय लिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 26, 2024 12:24 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

