कोलकाता, 15 सितंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में चिकित्सकीय संस्थान के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को रविवार को यहां एक अदालत में पेश किया।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम सियालदह अदालत से उन्हें तीन दिन की हिरासत में सौंपे जाने का अनुरोध करेंगे।’’
सीबीआई ने शनिवार को संदीप घोष के खिलाफ इस मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप जोड़ा था। घोष भ्रष्टाचार के एक मामले में इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने मंडल को भी गिरफ्तार किया है।
अधिकारी ने बताया कि मंडल को सबूतों से छेड़छाड़ करने और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने समेत अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ताला पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में है।
सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को मंडल से कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन ‘‘संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर’’ शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि घोष और मंडल एक-दूसरे के संपर्क में थे और घोष ने पुलिसकर्मी को निर्देश दिए थे कि उन्हें बलात्कार और हत्या के इस मामले में आगे क्या करना है।
एजेंसी ने कहा कि मंडल इस मामले में आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा कि मंडल को नौ अगस्त को सुबह करीब 10 बजे चिकित्सक की मौत के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन प्राथमिकी रात करीब 11 बजे दर्ज की गई।
अदालत में कहा गया कि दोनों ने ‘‘घटना को कमतर करके दिखाने’’ और इस जघन्य अपराध को ‘‘छिपाने’’ की कोशिश की।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि चूंकि यह बलात्कार और हत्या का मामला है, इसलिए पुलिस को शुरू से ही स्वत: संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई करनी चाहिए था।
केंद्रीय एजेंसी ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में घोष को दो सितंबर को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों ने बताया कि सियालदह अदालत के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
महिला चिकित्सक का शव नौ अगस्त को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। मामले में विभिन्न आरोपों में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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