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Kejriwal liquor Case: दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बढ़ी टेंशन! मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को गृह मंत्रलाय से केस चलाने की मिली मंजूरी

दिल्ली शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है

Kejriwal liquor Case: दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बढ़ी टेंशन! मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को गृह मंत्रलाय से केस चलाने की मिली मंजूरी
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Kejriwal liquor Case: दिल्ली शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं. गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अब ED को भी इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है.

आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत ली. यह ग्रुप दिल्ली में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता था और आरोप है कि इस ग्रुप को 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से फायदा हुआ था, जो दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई थी. यह भी पढ़े: Kejriwal Delhi liquor Bail Case: CM केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर जमानत याचिका ठुकराई

ED को केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मिली मंजूरी!

इससे पहले दिसंबर 2024 में ईडी ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल 'किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता' हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जाये

दिल्ली 5 फरवरी को मतदान

यह मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आया है, जहां 5 फरवरी को मतदान होना है और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे. चुनाव के ठीक पहले इस घोटाले का मुद्दा राजनीतिक माहौल को गरम कर सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2025 09:24 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).