दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने रविवार को यह जानकारी दी.
मुजफ्फरनगर (उप्र), 31 जुलाई : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को दोस्त का अपहरण कर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही प्रदीप को उसके दोस्त जयवीर को अगवा कर उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिट्टू की मौत हो गई थी. त्यागी के अनुसार, पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल (आरक्षी) प्रदीप और उसके सहयोगी बिट्टू के खिलाफ भौराकलां थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द निवासी जयवीर सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में संबंधित धाराओं में 30 अक्टूबर 2008 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें : Noida: पुलिस मुठभेड़ में ई-रिक्शा लूटकर भाग रहे 3 बदमाश गिरफ्तार
पुलिस में दर्ज शिकायत में मृतक जयवीर सिंह के भाई सोहनवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि पैसे के विवाद को लेकर बिट्टू की मदद से सिपाही प्रदीप ने उसके भाई जयवीर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. जयवीर और प्रदीप के बीच पहले दोस्ती थी और उसने प्रदीप को दो लाख रुपये दिये थे. सत्र अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप को दोषी करार दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 31, 2022 10:35 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

