नागपुर, 15 अप्रैल: महाराष्ट्र में नागपुर की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. पावस्कर ने आरोपी विवेक गुलाब पलतकर (35) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई.
अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें: UP में बड़ा हादसा, शाहजहांपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरने से 11 लोगों की मौत
मामले के विवरण के अनुसार, घटना जून 2018 में हुई थी जब पलतकर शहर के नंदनवन इलाके में अपनी बहन के घर आया था और उसने अपनी बहन, अपने चार साल के बेटे, भांजी, बहनोई कमलाकर मोतीराम पवनकर और कमलकर की मां पर हमला किया. मामले के अनुसार आरोपी ने पीड़ितों पर सोते समय तेज और भारी वस्तुओं से हमला किया और उनकी हत्या कर दी.
पुलिस ने बताया कि पलतकर मौके से भाग गया था और हत्या के लगभग 15 दिन बाद उसे पकड़ा गया था. अतिरिक्त लोक अभियोजक अभय जिकर ने दलील दी कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है, जो मौत की सजा को न्यायोचित ठहराता है.
पलतकर को पहले अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2017 में बम्बई उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया था और कमलाकर ने मामले में उसकी मदद की थी. आरोपी अपनी सौतेली बहन को दो एकड़ जमीन हस्तांतरित किये जाने और कानूनी शुल्क के रूप में पांच लाख रुपये मांगने को लेकर कमलाकर से नाराज था.
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