लखनऊ, 16 जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आम्रपाली समूह के ऑडिटर अनिल मित्तल को पूछताछ के लिए सात दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
विशेष न्यायाधीश ए. के. ओझा ने निदेशालय की अर्जी पर यह फैसला सुनाया। मित्तल की हिरासत अवधि मंगलवार शाम से शुरू होगी। मित्तल को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।
निदेशालय के विशेष अधिवक्ता कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक मित्तल ने वर्ष 2008 से 2015 के बीच आम्रपाली समूह की ‘बैलेंस शीट’ धोखाधड़ी करके तैयार की थी। इन्हीं ‘बैलेंस शीट’ के आधार पर कंपनी के निदेशकों ने बैंक से कर्ज लिया था और धनशोधन अधिनियम के तहत अपराध किए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने मित्तल को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।
यह भी पढ़े | कोविड-19 के राजस्थान में 235 नए मरीज पाए गए, 7 की मौत: 16 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.
आम्रपाली समूह के निदेशकों पर नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ कर निवेशकों के करीब साढे़ छह हजार करोड़ रुपए के गबन का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहा है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY