पेशावर: कोरोनावायरस (CoronaVirus) की दहशत से घिरे पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट (Peshawar High Court) ने अपने कर्मचारियों को हाथ मिलाने और गले मिलने से रोक दिया है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस फैलने के खतरे के मद्देनजर अपने स्टाफ सदस्यों को हाथ मिलाने और गले मिलने से मना कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पेशावर हाईकोर्ट और न्यायिक जिले के सभी कर्मचारियों को नौ सूत्री निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है.
इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को बॉयोमीट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज करानी होगी. जो अस्वस्थ हैं, वे अवकाश लें और इलाज कराने के बाद ही लौटें. अदालत के कर्मचारी ना एक दूसरे से हाथ मिलाएं और ना ही गले मिलें. यह भी पढ़े: Coronavirus Outbreak: दक्षिण कोरिया और जापान में कोरोनावायरस का प्रकोप, भारत ने बंद किया वीजा ऑन अराइवल
जिन्हें हल्की खांसी या बुखार है, वे बिना मास्क लगाए ना आएं. मास्क को रोज बदलकर आना अनिवार्य होगा. वाश रूम में किसी तरह का तौलिया या रूमाल इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। सभी को टिशू पेपर का इस्तेमाल करना होगा.