कुलभूषण जाधव को राहत: ICJ की हिदायत के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट में करेगा बदलाव, सिविल कोर्ट में चल सकेगा मामला
कुलभूषण जाधव और इमरान खान (Photo Credits: Twitter/Facebook)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामलें पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. जिसके तहत पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा. ऐसा होने पर कुलभूषण जाधव का मामला पाकिस्तानी सिविल कोर्ट में उठाया जा सकेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपने आर्मी के अधिनियम की धारा 133 में संशोधन करने जा रहा है. ताकि कुलभूषण जाधव अपनी रिहाई के लिए पाकिस्तानी सिविल कोर्ट में अपील कर सकें. हालांकि इसका फायदा उन अन्य लोगों को भी होगा जिन्हें पाक सैन्य अदालतों ने सजा सुनाई है. कुलभूषण जाधव केस: ICJ ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा- वियना संधि के दायित्वों का हुआ उल्लंघन

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले के तहत इसी साल 2 सितंबर को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पहली बार राजनयिक पहुंच प्रदान की. जिसके बाद जाधव से इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने मुलाकात की थी.

जाधव 2016 से ही पाकिस्तान की हिरासत में है. जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और जासूसी तथा आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया.

भारत पिछले तीन साल से कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग कर रहा था. जिसे पाकिस्तान द्वारा बार-बार खारिज किए जाने के बाद भारत यह मामला आईसीजे ले गया. जहां लंबी सुनवाई के बाद फैसला भारत के पक्ष में आया. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया.