क्राइस्टचर्च: यहां की एक अदालत ने 15 मार्च को क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में हुए हमले का वीडियो शेयर करने के आरोपी एक 18 वर्षीय किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया. हमले को अंजाम देने वाले बंदूकधारी ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी. इसमें 50 लोग मारे गए. समाचार पत्र द न्यूजीलैंड हेराल्ड के मुताबिक, किशोर पर दो आरोप लगाए गए हैं. पहला आरोप वीडियो शेयर करने के लिए और दूसरा 'लक्ष्य पूरा हुआ' के संदेश और 'चरम हिंसा भड़काते हुए' जैसे अन्य संदेशों के साथ मस्जिद के हमले की तस्वीर पोस्ट करने के लिए लगाया गया है.
किशोर को आज क्राइस्टचर्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Christchurch District Court) में पेश किया गया और उसका नाम प्रकाशित नहीं करने की मंजूरी मिल गई. हालांकि, न्यायाधीश स्टीफन ओ 'ड्रिसकोल द्वारा जमानत के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया. पुलिस ने कहा है कि किशोर अल नूर मस्जिद और लिनवुड एवेन्यू मस्जिद में गोलीबारी में शामिल नहीं था, जिसमें 40 अन्य घायल भी हुए हैं.
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अगले महीने अदालत में उसकी फिर से पेशी है. किशोर पर शुरू में नस्ल, जातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ विरोध भड़काने के इरादे से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था. यह आरोप सोमवार को वापस ले लिया गया और उसकी जगह दो नए आरोप लगाए गए. प्रत्येक आरोप के लिए अधिकतम सजा 14 साल की जेल है.