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Imran Khan Remains in Jail: इमरान खान अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी

पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे.

Imran Khan Remains in Jail: इमरान खान अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी
Imran Khan Photo Credits Twitter

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना मामले (Toshkhana Case) में राहत दे चुका है, लेकिन रिहाई के आदेश के बाद भी इमरान खान जेल में रहेंगे. पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व पीएम की सिफर मामले में इमरान खान को जेल में रहना होगा. इस महीने की शुरुआत में खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह पंजाब प्रांत की अटक जेल में हैं. Pakistan: इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की डायरी लीक! सियासत से लेकर सेना तक, सब कुछ था अंडर कंट्रोल.

इस्लामाबाद की एक अदालत द्वारा खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 'भ्रष्टाचार' का दोषी पाए जाने के कुछ ही समय बाद उन्हें लाहौर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था और वह पांच अगस्त से पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं. हिरासत अवधि बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे.

सलाखों के पीछे ही रहेंगे इमरान खान:

अटक जेल में नहीं रहना चाहते इमरान

इमरान खान को अटक जेल में रखा गया है, लेकिन वह चाहते थे कि उन्हें अटक से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाए. इमरान खान के वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां दिन के समय मक्खियों और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 30, 2023 12:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).