Privacy Policy: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, WhatsApp यह प्रचार करे, लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी मानने को बाध्‍य नहीं
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit : Twitter)

नई दिल्ली, 1 फरवरी: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को व्हाट्सएप को मीडिया में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया कि उपयोगकर्ता उसकी 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और व्हाट्सएप की कार्यक्षमता तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक कि नया डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता. मई 2021 में, व्हाट्सएप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र के जवाब में आश्वासन दिया था कि यदि वह नई गोपनीयता नीति अपडेट को स्वीकार नहीं करते हैं तो संदेश सेवा अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगी.

न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पाया कि व्हाट्सएप उपक्रम को व्यापक प्रचार देने से उन लोगों को लाभ होगा जो इसकी 2021 की गोपनीयता नीति की शर्तों से सहमत नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप से सरकार को दिए गए अपने वचन पत्र के संबंध में पांच अखबारों में विज्ञापन देने को कहा. यह भी पढ़े: Whatsapp Bans 36 Lakh Account In India: व्हाट्सएप ने दिसंबर में भारत में 36 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध

बेंच- जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं- उन्होंने कहा: हम निर्देशित करते हैं कि व्हाट्सएप इस पहलू को दो बार पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रचार करेगा। पीठ ने कहा कि उसने सरकार के जवाब में अपनाए गए रुख को रिकॉर्ड किया है और हम व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलील को रिकॉर्ड करते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे.

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के वकील ने उसके संज्ञान में लाया है कि एक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 संसद के समक्ष रखा जाने वाला है, और यह विवाद है कि विधेयक में अधिकांश पहलू शामिल होंगे जो इस अदालत के समक्ष याचिकाओं की विषय वस्तु हैं और इस मामले को बाद के स्तर पर उठाया जा सकता है. इस अनुरोध को व्हाट्सएप के वकील ने भी प्रतिध्वनित किया.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पहलू का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कानून को आड़े नहीं आना चाहिए. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में अपने ग्राहकों के लिए स्टैंड यहां लिए गए अपने स्टैंड के विपरीत है, और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि गोपनीयता नीति में डेटा शेयरिंग से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए.

दिन भर की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में अंतरिम निर्देश पारित किया और मामले को 11 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मेटा का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और के.वी. विश्वनाथन ने अन्य वकीलों के साथ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया.

शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था.