नई दिल्ली, 15 मार्च : पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर प्रतिबंध लगाने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की समय सीमा 15 मार्च को समाप्त हो रही है. इसके बाद लाखों पेटीएम यूजर और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे.
सबसे पहले, बचत या चालू खाता धारक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे. रिजर्व बैंक के अनुसार, ब्याज, कैश-बैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं है. लेकिन, कोई भी आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक अपने खाते से धनराशि का उपयोग, निकासी या हस्तांतरण जारी रख सकता है. यह भी पढ़ें : एनएचएआई की Paytm Fastag Users को सलाह, 15 मार्च से पहले बदलें बैंक
साथ ही, रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज 15 मार्च के बाद भी खाते में क्रेडिट किया जा सकता है. आरबीआई के अनुसार,“पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की साझेदार बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस (स्वीप-इन) किया जा सकता है. यह पेमेंट्स बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा (प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 2 लाख रुपये) के अधीन है.”
लेकिन 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से भागीदार बैंकों के साथ कोई नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि किसी का वेतन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में जमा किया जाता है, तो वे समय सीमा के बाद आपके खाते में ऐसा कोई भी क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे.
निकासी/डेबिट अधिदेश--जैसे कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) अधिदेश--आपके खाते में शेष राशि उपलब्ध होने तक निष्पादित होते रहेंगे. आरबीआई ने अपने दिशानिर्देश में कहा था "15 मार्च, 2024 के बाद, आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए, असुविधा से बचने के लिए, सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें."
भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग करने वाले व्यापारी, यदि उनकी धनराशि की प्राप्ति और हस्तांतरण पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो वे 15 मार्च के बाद भी इस व्यवस्था का उपयोग जारी रख सकते हैं. लेकिन, 15 मार्च के बाद, "आप रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज के अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने बैंक खाते या वॉलेट में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे."
यह सुझाव दिया जाता है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए यूजर किसी अन्य बैंक या वॉलेट के खाते से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त करें. कोई व्यक्ति अपने सेवा प्रदाता के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण (जिसमें उन्हें भुगतान प्राप्त होता है) भी बदल सकता है.
शुक्रवार को, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी बैंक मॉडल-के तहत तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) में भाग लेने की मंजूरी दे दी. .
चार बैंक (एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक) ओसीएल के लिए पीएसपी (भुगतान प्रणाली प्रदाता) बैंक के रूप में कार्य करेंगे. एनपीसीआई ने कहा, "यस बैंक ओसीएल के लिए मौजूदा और नए यूपीआई व्यापारियों के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक के रूप में भी कार्य करेगा."
इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है. वे निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं.