RBI Cancels Paytm Payments Bank Licence: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, कोर्ट में बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी

RBI Cancels Paytm Payments Bank Licence: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Ltd का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बैंक को तत्काल प्रभाव से सभी बैंकिंग सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास अपनी देनदारियों को निपटाने के लिए पर्याप्त धन मौजूद है, लेकिन अब वह किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकेगा.

यह फैसला 2022 से चल रही नियामकीय कार्रवाई की श्रृंखला का अंतिम चरण है. आरबीआई ने पहले भी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिन्हें समय के साथ और सख्त किया गया. 2024 तक बैंक को नए ग्राहक जोड़ने और ताजा जमा स्वीकार करने से भी रोक दिया गया था.

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक में कई तरह की नियमों के उल्लंघन और अनुपालन में कमी पाई गई. साथ ही बैंक के संचालन और प्रबंधन को जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल बताया गया. केंद्रीय बैंक का मानना है कि बार-बार चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद बैंक ने जरूरी सुधार नहीं किए.

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक को अब नियामकीय निगरानी में अपने संचालन को बंद करना होगा. हालांकि, मौजूदा फंड्स के आधार पर सभी देनदारियों का निपटारा किया जाएगा. इस कार्रवाई का असर बैंक से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा, लेकिन Paytm के अन्य डिजिटल पेमेंट कारोबार इस बैंकिंग इकाई से अलग हैं और उन पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा.

गौरतलब है कि भारत में पेमेंट्स बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिनके तहत सीमित बैंकिंग सेवाएं जैसे जमा और भुगतान की सुविधा दी जाती है, लेकिन ऋण देने की अनुमति नहीं होती. Paytm Payments Bank के खिलाफ यह कार्रवाई इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नियामकीय कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है.