Russia-Ukraine War: यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक UN के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice) में रूस के खिलाफ यूक्रेन के दावे पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुनवाई के दौरान ये तय किया जाएगा की रूस का हमला वॉर क्राइम (War Crime) की श्रेणी में आता है या नहीं. इंटरनेशनल कोर्ट (International Court) में ये सुनवाई दो दिन चलेगी. 7 मार्च को यूक्रेन अपनी बात रखेगा और 8 मार्च को रूस उसका जवाब देगा. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्याय शाखा है. यह नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस में संचलित होती है.
WION की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन पहले ही ये कह चुका है कि हमले पर रूस का तर्क नरसंहार कानून की दोषपूर्ण व्याख्या पर आधारित है. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने कहा था कि सैन्य कार्रवाई उन लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है, जिन्हें लगातार डराया-धमकाया जा रहा है और जिनके नरसंहार की आशंका है. यानी पूर्वी यूक्रेन के ऐसे लोग जिनकी पहली या एकमात्र भाषा रूसी है.
❗️#Ukrainian media reports that today in The #Hague in the International Court of Justice of the #UnitedNations hearings begin on the claim of #Ukraine against #Russia. pic.twitter.com/2s9eHfd8Z7
— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022
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