Public-Private Property Damage Recovery Bill: उत्तराखंड की धामी सरकार (Dhami Govt) सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' लाएगी. इस बिल को राज्य में पास होने से जो भी उपद्रवी प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट जो भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा. उस संपत्ति को भरपाई उन उपद्रवियों को करना पड़ेगा. सरकार का मानना है कि इस बिल को आने से प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर रोक लगेगी.
इस विधेयक को सदन में पेश करने के बाद इस पर बहस होगी. बहस के बाद पारित होने पर इसे कानूनी रूप दिया जाएगा. जैसे ही यह सदन में पास हो जाएगा तो कानून बनने के बाद उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां इस रह का कानून लागू है. धामी सरकार का कहना है कि इससे दंगा फसाद पर भी रोक लगेगा.
Tweet:
Dehradun | Uttarakhand government to bring 'Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill' to control the miscreants who damage government and private property in the name of protests, in the budget session starting from February 26.
Under this bill, the losses…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 25, 2024
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)