Ram Shankar Katheria Sentenced: यूपी के इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 16 नवंबर 2011 को टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को दोषी करार दिया. दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दो साल की सजा सुनाई. ऐसे में राम शंकर कठेरिया की लोकसभा से सांसद सदस्यता जा हो सकती है.
क्या था मामला:
दरअसल पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके कुछ समर्थक आये और भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट करने के साथ ही ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.
मामले में टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी शिकायत के बाद सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. करीब 12 साल के सुनवाई के बाद बीजेपी सांसद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.
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इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा करने के मामले में पाए गए दोषी।
▪️ MP/MLA कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत सांसद को दोषी करार देते हुए सुनाई दो साल की सजा।
▪️ दोषी करार दिए जाने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया की ससंद सदस्यता… pic.twitter.com/qawYspzTJg
— UP Tak (@UPTakOfficial) August 5, 2023
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