SC Stays Promotion of 68 Judges: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उन्हें उनके ओरिजनल पोस्ट यानी मूल पद पर वापस भेजा जाए. जिन जजों के प्रमोशन पर रोक लगी है, उनमें मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी हैं.
ये फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनाया है. बेंच ने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थगन आदेश उन प्रमोशन्स पर भी लागू होगा जिनके नाम मेरिट लिस्ट में पहले 68 उम्मीदवारों में नहीं हैं.
The Supreme Court on Friday stayed the promotion of 68 judicial officers as District Judges in the State of Gujarat, after taking exception to the State Government notifying the promotions while the legality of the promotions was a sub-judice issue before the Court.
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— Live Law (@LiveLawIndia) May 12, 2023
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