हिंदू जनजागृति समिति और भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह द्वारा नियोजित रैलियों में संभावित नफरत भरे भाषणों पर चिंताएं उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को यवतमाल, महाराष्ट्र और रायपुर, छत्तीसगढ़ के जिला मजिस्ट्रेटों को 'उचित कदम' उठाने का निर्देश दिया. रैलियों को रोकने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा आयोजित रैलियों में कोई हिंसा या घृणास्पद भाषण न हो. पुलिस को जरूरत पड़ने पर स्थानों पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया, ताकि कुछ भी अप्रिय होने पर अपराधियों की पहचान की जा सके. Krishna Janmabhoomi Case: हिंदू पक्ष को झटका, मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक.
#SupremeCourt Directs Authorities To Ensure No Hate Speech Takes Place In Rallies Of BJP MLA T Raja Singh, Hindu Janajagruti Samiti | @awstika #HateSpeech #SupremeCourtofIndia https://t.co/GcRBl1MKHe
— Live Law (@LiveLawIndia) January 17, 2024
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