हिंदू जनजागृति समिति और भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह द्वारा नियोजित रैलियों में संभावित नफरत भरे भाषणों पर चिंताएं उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को यवतमाल, महाराष्ट्र और रायपुर, छत्तीसगढ़ के जिला मजिस्ट्रेटों को 'उचित कदम' उठाने का निर्देश दिया. रैलियों को रोकने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा आयोजित रैलियों में कोई हिंसा या घृणास्पद भाषण न हो. पुलिस को जरूरत पड़ने पर स्थानों पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया, ताकि कुछ भी अप्रिय होने पर अपराधियों की पहचान की जा सके. Krishna Janmabhoomi Case: हिंदू पक्ष को झटका, मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)