सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों के कथित रूप से सबूत के साथ छेड़ छाड़ के मामले में प्राथमिकी के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी.
इनको गुजरात पुलिस की आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 25 जून को गिरफ्तार किया था, गुजरात उच्च न्यायालय को अंतिम जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बीच सीतलवाड़ को रिहा कर दिया जाएगा.
एक दिन पहले, सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा सीतलवाड़ की जमानत याचिका को सूचीबद्ध करने में देरी का कारण जानना चाहा, यह सोचकर कि क्या "इस महिला को अपवाद बनाया गया है" और राज्य सरकार से ऐसी किसी भी मिसाल के बारे में जानकारी देने के लिए कहा.
Supreme Court grants bail to Teesta Setalvad#SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #TeestaSetalvad— Bar & Bench (@barandbench) September 2, 2022
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