सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई. एसके मिश्रा को ईडी प्रमुख के पद पर बने रहने देने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "क्या आप यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि आपका विभाग अक्षम लोगों से भरा है और आपको कोई और नहीं मिल सकता है?"

बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था.

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