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Jharkhand: बड़कागांव चिरूडीह हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पत्नी निर्मला को 10 साल की सजा, बेटा हुआ बरी

रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी कोबड़कागांव चिरूडीह हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई है.

Socially Team Latestly|

झारखंड: रांची कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Sao) और उनकी पत्नी निर्मला देवी (Nirmala Devi) को साल 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव में पुलिस फायरिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 22 मार्च को उनके (पूर्व मंत्री साओ के) बेटे को बरी कर दिया था.

एनटीपीसी खनन को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी ने कफन सत्याग्रह शुरू किया था. उस दिन तत्कालीन विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद समर्थक जब उन्हें छुड़ाकर ले जा रहे थे, तो पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी. जिनकी मौत हुई थी, उनमें मो महताब, रंजन कुमार दास, पवन कुमार साव और अभिषेक कुमार राय शामिल हैं.

यह घटना एक अक्तूबर 2016 कthe-first-picture-2104370.html" title="https://hindi.latestly.com/socially/photos/the-laughter-echoed-again-in-sidhu-moosewalas-house-mother-charan-kaur-gave-birth-to-a-son-see-the-first-picture-2104370.html"> BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर

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Jharkhand: बड़कागांव चिरूडीह हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पत्नी निर्मला को 10 साल की सजा, बेटा हुआ बरी

रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी कोबड़कागांव चिरूडीह हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई है.

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झारखंड: रांची कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Sao) और उनकी पत्नी निर्मला देवी (Nirmala Devi) को साल 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव में पुलिस फायरिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 22 मार्च को उनके (पूर्व मंत्री साओ के) बेटे को बरी कर दिया था.

एनटीपीसी खनन को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी ने कफन सत्याग्रह शुरू किया था. उस दिन तत्कालीन विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद समर्थक जब उन्हें छुड़ाकर ले जा रहे थे, तो पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी. जिनकी मौत हुई थी, उनमें मो महताब, रंजन कुमार दास, पवन कुमार साव और अभिषेक कुमार राय शामिल हैं.

यह घटना एक अक्तूबर 2016 की है. मामले में  दो अक्तूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. तीन दिसंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. 2017 से मामले का ट्रायल शुरू हुआ था.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

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झारखंड: रांची कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Sao) और उनकी पत्नी निर्मला देवी (Nirmala Devi) को साल 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव में पुलिस फायरिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 22 मार्च को उनके (पूर्व मंत्री साओ के) बेटे को बरी कर दिया था.

एनटीपीसी खनन को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी ने कफन सत्याग्रह शुरू किया था. उस दिन तत्कालीन विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद समर्थक जब उन्हें छुड़ाकर ले जा रहे थे, तो पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी. जिनकी मौत हुई थी, उनमें मो महताब, रंजन कुमार दास, पवन कुमार साव और अभिषेक कुमार राय शामिल हैं.

यह घटना एक अक्तूबर 2016 की है. मामले में  दो अक्तूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. तीन दिसंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. 2017 से मामले का ट्रायल शुरू हुआ था.

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