झारखंड: रांची कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Sao) और उनकी पत्नी निर्मला देवी (Nirmala Devi) को साल 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव में पुलिस फायरिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 22 मार्च को उनके (पूर्व मंत्री साओ के) बेटे को बरी कर दिया था.
एनटीपीसी खनन को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी ने कफन सत्याग्रह शुरू किया था. उस दिन तत्कालीन विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद समर्थक जब उन्हें छुड़ाकर ले जा रहे थे, तो पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई थी. जिनकी मौत हुई थी, उनमें मो महताब, रंजन कुमार दास, पवन कुमार साव और अभिषेक कुमार राय शामिल हैं.
यह घटना एक अक्तूबर 2016 कthe-first-picture-2104370.html" title="https://hindi.latestly.com/socially/photos/the-laughter-echoed-again-in-sidhu-moosewalas-house-mother-charan-kaur-gave-birth-to-a-son-see-the-first-picture-2104370.html"> BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर