मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू आवास के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन समिति के उप-विभागीय अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश को वापस ले लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को दी है.
बीएमसी BMC ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union minister Narayan Rane) को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें अपने मुंबई के जुहू स्थित बंगले में (Juhu residence) ‘अनधिकृत निर्माण’ को हटाने के लिए कहा गया था. इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई थी. नारायण राणे की पत्नी और बेटे को 16 मार्च को जारी नोटिस में बीएमसी ने कहा था कि अगर राणे अपने बंगले पर किए गए अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाते हैं तो मुबई महानगर पालिका उस निर्माण को गिरा देगी और इसमें आए खर्च की वसूली भी बंगले के मालिक राणे परिवार से करेगी.
Maharashtra government informs the Bombay High Court that it has withdrawn an order issued by sub-divisional officer of coastal zone management committee to demolish parts of the Juhu residence of Union minister Narayan Rane. pic.twitter.com/tdhQcc6AYJ
— ANI (@ANI) March 29, 2022
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