Ajit Pawar’s Faction is Real NCP: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पर किसका अधिकार है. शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. करीब 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा कर दिया. चुनाव आयोग ने फैसला अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में सुनाया. वहीं अजित पवार को हक़ में हैसला सुनने के बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार से कल शाम 3 बजे तक चुनाव आयोग को तीन नाम देने को कहा गया है.
चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब अजित पवार पार्टी के साथ उसके चुनाव-चिन्ह का इस्तेमाल कर सकेंगे. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अजित गुट को तमाम सबूतों के आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर उनका ही अधिकार है.
बता दें कि पिछले साल 2 जुलाई को अजित पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने एनसीपी दावा ठोंका था. जिस पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया.
EC ने अजित गुट को माना असली एनसीपी:
EC settles the dispute in the Nationalist Congress Party (NCP), rules in favour of the faction led by Ajit Pawar, after more than 10 hearings spread over more than 6 months.
Election Commission of India provides a one-time option to claim a name for its new political formation… pic.twitter.com/1BU5jW3tcR
— ANI (@ANI) February 6, 2024
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