एक मामले पर सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति के एक्ट्र-मैरिटल पार्टनर पर केवल इसलिए केस नहीं चला सकती क्योंकि वो दंपति के घर में रहती थी. हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों महिलाएं (पत्नी और विवाहेतर साथी) अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'घरेलू संबंध' साझा नहीं करती हैं, क्योंकि वे केवल एक ही छत के नीचे रहती हैं.
कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्टियों के बीच घरेलू संबंध नहीं होते हैं, धारा 2 (एस) के अनुसार एक ही घर में निवास मात्र 'साझा घर' की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा.
Wife Can’t Prosecute Extra-Marital Partner Of Husband For Domestic Violence Only Because She Lived In Their House: Orissa High Court #Odisha #DomesticViolence https://t.co/8U23ip58iw
— Live Law (@LiveLawIndia) April 8, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)