Hardoi School Row: यूपी के हरदोई में स्कूल प्रिंसिपल को महिला का अपमान करना पड़ा भारी, SC/ST एक्ट में केस दर्ज, संस्थान की मान्यता खतरे में
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Hardoi School Row:  उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल की तानाशाही और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. सनबीम इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा द्वारा एक महिला अभिभावक की सरेआम बेइज्जती करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. साथ ही, बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

कॉपियों को लेकर शुरू हुआ विवाद

विवाद की जड़ स्कूल द्वारा अभिभावकों पर बनाए जा रहे अनुचित दबाव से जुड़ी है. पीड़ित अभिभावक नीलम वर्मा ने अपनी बेटी अलीशा के लिए स्कूल के निर्देशों के अनुसार बाहर से कोर्स खरीद लिया था. इसके बावजूद, स्कूल प्रबंधन ने 1200 रुपये की अतिरिक्त चार कॉपियां स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. जब नीलम इस संबंध में प्रिंसिपल ममता मिश्रा से 10 दिन की मोहलत मांगने गईं, तो प्रिंसिपल ने उनके साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार किया.  यह भी पढ़े:  VIDEO: उत्तर प्रदेश में एजुकेशन बेहाल! बच्चों के हाथों में पहुंचने से पहले ही कबाड़ी की दूकान में बेचीं जा रही है नई किताबें, हरदोई जिले में शिक्षा विभाग पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले तीन दिनों से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रिंसिपल ममता मिश्रा, पीड़ित महिला को 10 से ज्यादा बार "Shut Up" कहती सुनी जा सकती हैं. आरोप है कि उन्होंने महिला के लिए 'सूअर', 'गंवार' और 'ब्लडी फूल' जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया. महिला के आंसुओं और प्रिंसिपल के अड़ियल रवैये ने लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद मामला शासन तक पहुँच गया.

FIR और SC-ST एक्ट में मुकदमा

वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद हरदोई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. हरदोई शहर कोतवाली में प्रिंसिपल ममता मिश्रा के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुष्टि की है कि तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई जारी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

मान्यता रद्द करने की तैयारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अजीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया. जांच में प्रिंसिपल का आचरण और विद्यालय की कार्यप्रणाली मानकों के विपरीत पाई गई. बीएसए ने तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल के स्कूल परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही, स्कूल द्वारा कॉपियों के नाम पर अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार के कारण स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.

अन्य स्कूलों के लिए सख्त संदेश

बीएसए अजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के मंदिर में अभिभावकों के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अन्य निजी स्कूलों के लिए एक बड़ी नजीर बनेगी जो अभिभावकों का शोषण करते हैं. प्रशासन की इस सक्रियता से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.