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Dry Day: 1 मई 2026 को 'ड्राई डे', महाराष्ट्र और दिल्ली में बंद रहेंगी शराब की दुकानें; जानें क्या है कारण

1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली और महाराष्ट्र में 'ड्राई डे' घोषित किया गया है. इस दौरान शराब की दुकानों, बार और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

Dry Day: 1 मई 2026 को 'ड्राई डे', महाराष्ट्र और दिल्ली में बंद रहेंगी शराब की दुकानें; जानें क्या है कारण
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई/दिल्ली, 28 अप्रैल: आगामी 1 मई 2026 (May 1, 2026) को दिल्ली (Delhi) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के निवासियों को शराब की उपलब्धता के संबंध में बदलाव देखने को मिलेंगे. सरकार ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर 'ड्राई डे' (Dry Day) घोषित किया है. दिल्ली में यह प्रतिबंध 'बुद्ध पूर्णिमा' (Buddha Purnima) के धार्मिक महत्व को देखते हुए लगाया गया है, जबकि महाराष्ट्र में 'महाराष्ट्र दिवस' (Maharashtra Day) यानी राज्य स्थापना दिवस  (State Formation Day) के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में शराब की बिक्री (Sale of Alcohol) पर रोक रहेगी. यह भी पढ़ें: Delhi Dry Day List 2026: दिल्ली में मई से सितंबर के बीच इन 5 दिनों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, देखें पूरी लिस्ट और नियम

दिल्ली और महाराष्ट्र में सख्त निर्देश

दिल्ली आबकारी विभाग ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर सभी खुदरा और थोक लाइसेंस धारकों को 1 मई को दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. इसी तरह, महाराष्ट्र में राज्य स्थापना दिवस के गौरव को बनाए रखने के लिए राज्यव्यापी शराब बंदी लागू रहेगी. अधिकारियों ने नागरिकों और व्यवसायियों को सलाह दी है कि वे स्थानीय नगर निगम या जिला प्रशासन के निर्देशों की भी जांच कर लें, क्योंकि विशिष्ट आयोजनों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध भी हो सकते हैं.

क्या होता है 'ड्राई डे'?

'ड्राई डे' सरकार द्वारा निर्धारित वह अवधि होती है जब शराब की खुदरा बिक्री पर कानूनी रूप से रोक लगा दी जाती है. आमतौर पर प्रमुख राष्ट्रीय अवकाशों, बड़े धार्मिक त्योहारों और चुनाव के समय सार्वजनिक व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं.

इन नियमों का करना होगा पालन

ड्राई डे के दौरान कुछ प्रमुख प्रतिबंध लागू रहते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है:

  • दुकानों की बंदी: सभी वाइन शॉप और रिटेल आउटलेट्स को अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी.
  • होटल और रेस्टोरेंट: अधिकांश पब, बार और क्लबों में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी.
  • अपवाद: दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, L-15 और L-15 F लाइसेंस वाले कुछ चुनिंदा बड़े होटल अपने इन-हाउस मेहमानों को शराब परोस सकते हैं, बशर्ते वे सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करें.
  • सख्त निगरानी: आबकारी विभाग की टीमें नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करेंगी.

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश

प्रशासन का कहना है कि ड्राई डे आबकारी कैलेंडर का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य संवेदनशील समय में शांति बनाए रखना है. 1 मई को होने वाली इस बंदी को देखते हुए उपभोक्ताओं और व्यापारियों को पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है. सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के लिए अपने परिसर के बाहर 'ड्राई डे' का नोटिस चस्पा करना अनिवार्य है ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2026 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).