Delhi Dry Day List 2026: दिल्ली में मई से सितंबर के बीच इन 5 दिनों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, देखें पूरी लिस्ट और नियम
दिल्ली सरकार ने मई से सितंबर 2026 के बीच पांच 'ड्राई डे' की घोषणा की है. इस दौरान राजधानी में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
नई दिल्ली, 28 अप्रैल: दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने आगामी महीनों के लिए 'ड्राई डे' (Dry Days) की सूची जारी कर दी है. दिल्ली आबकारी नियम (Delhi Excise Rules), 2010 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश के अनुसार, मई (May) से सितंबर (September) के बीच कुल पांच दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री प्रतिबंधित (Sale of Alcohol Prohibited) रहेगी. इस फैसले के तहत सभी खुदरा और थोक लाइसेंस धारकों (Retail and Wholesale License Holders) को निर्दिष्ट तिथियों पर अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Dry Days in April 2026: त्योहारों और कुछ राज्यों में चुनाव के चलते अप्रैल में कई दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, यहां देखें पूरी ड्राई डे लिस्ट
दिल्ली में ड्राई डे की पूरी सूची
अधिसूचना के मुताबिक, जिन पांच विशेष अवसरों पर शराब की बिक्री नहीं होगी, वे इस प्रकार हैं:
- 1 मई: बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई: ईद-उल-जुहा (बकरीद)
- 26 जून: मुहर्रम
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 4 सितंबर: जन्माष्टमी
इन तारीखों पर शहर भर में शराब के ठेके और अधिकांश लाइसेंस प्राप्त परिसर बंद रहेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों के कारण होने वाले व्यावसायिक नुकसान के लिए लाइसेंस धारकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा.
होटल, बार और क्लबों के लिए नियम
यह आदेश केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट, बार, क्लब, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस (लाइसेंस श्रेणी L-16 से L-22, L-28 और L-29) पर भी लागू होता है. इन सभी प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस पर 'ड्राई डे' का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
हालांकि, नियमों के अनुसार L-15 और L-15F लाइसेंस के तहत चलने वाले होटलों को एक राहत दी गई है। वे अपने परिसर में रुके हुए (इन-हाउस) मेहमानों को शराब परोसना जारी रख सकते हैं.
दुकानों पर नोटिस लगाना अनिवार्य
आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों पर ड्राई डे का नोटिस प्रमुखता से प्रदर्शित करें. अधिकारियों ने कहा, 'शराब की दुकानों और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसरों को इन अधिसूचित तिथियों पर बंद रहने का आदेश दिया गया है. किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.'
दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक व राष्ट्रीय संवेदनाओं का सम्मान करने के लिए प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर नियमित रूप से ड्राई डे घोषित किए जाते हैं. यह नवीनतम अधिसूचना शहर में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाले स्थापित नियमों के अनुरूप है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2026 02:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

