Maharashtra OBC Reservation 4 मार्च: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव (Maharashtra local body election 2022) में कोई आरक्षण (Reservation) की सीट नहीं होगी. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मामले में गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है. वहीं नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहिए.

ओबीसी आरक्षण को लेकर शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें काफी खामियां थीं. इसके बाद राकांपा मंत्री छगन भुजबल ने फडणवीस को जवाब देते हुए कहा- "जब ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में गया था तो आप मुख्यमंत्री थे. पांच साल में आपने कुछ नहीं कर सके और हमें 15 दिनों में ये करने के लिए कहा रहे हैं. यहां तक ​​कि मोदी सरकार ने भी इस पर कुछ नहीं किया. आप सिर्फ इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं."

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