आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में महिला के एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि एक सास अपनी बहू को घरेलू काम करने में निपुण (Perfect) बनाना चाहती है तो यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि नवविवाहित लड़की को घर के कामों में अधिक कुशलता से भाग लेने की आवश्यकता के बारे में बड़ों को बताना दहेज के संदर्भ में दहेज और क्रूरता से जुड़ा नहीं है, जैसा कि धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में वर्णित है.
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Mother-in-law asking daughter-in-law to be perfect in household work is not cruelty under Section 498A IPC: Andhra Pradesh High Court
report by @NarsiBenwal https://t.co/DXCNxdY5NA
— Bar & Bench (@barandbench) March 24, 2023
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