केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि कई निर्दोष व्यक्ति एससी/एसटी (Prevention of Atrocities) अधिनियम के तहत झूठे मुकदमे के शिकार हैं. अदालत ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा, "यह चौंकाने वाला और झकझोर देने वाला तथ्य है कि कई निर्दोष व्यक्ति एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत झूठे मुकदमे के शिकार हैं."
जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि कई निर्दोष व्यक्ति एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत झूठे प्रभाव के शिकार हो रहे हैं. इसलिए, जब एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामलों की बात आती है तो अदालतों को विवरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए.
Many innocent persons victims of false cases under SC/ST Act: Kerala High Court
Read story: https://t.co/VPJbJxLJZi pic.twitter.com/ZGKABekTOz
— Bar & Bench (@barandbench) December 15, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)