Maintenance To Equally Earning Wife: समान रूप से कमाने वाली पत्नी को मिलेगा अंतरिम भरण-पोषण? जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां दोनों पति-पत्नी समान रूप से योग्य हैं और समान रूप से कमाते हैं, वहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां दोनों पति-पत्नी समान रूप से योग्य हैं और समान रूप से कमाते हैं, वहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिविजन बेंच ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के तहत वैवाहिक कार्यवाही के दौरान कोई भी पक्ष विकलांग न हो. धारा 24 उस पार्टी के लिए भरण-पोषण का प्रावधान करती है जिसके पास अपने समर्थन और आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है. यह एक लिंग तटस्थ प्रावधान है जहां पत्नी या पति भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं. पूर्व-आवश्यकता यह है कि जो व्यक्ति भरण-पोषण का दावा कर रहा है, उसके पास स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके या उसके समर्थन के लिए पर्याप्त है."
No Interim Maintenance To Wife U/S 24 Hindu Marriage Act Where Both Spouses Qualified And Earning Equally: Delhi High Court | @nupur_0111 https://t.co/GfHwXkgYF2
— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2023
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2023 11:01 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

