देश

HC On Drunk Driving: गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने पर नशा साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं: केरल हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नशे में था या नहीं, यह साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट जैसे दस्तावेजी सबूत होने चाहिए, ताकि गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए उसका अपराध सिद्ध किया जा सके.

HC On Drunk Driving: गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने पर नशा साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं: केरल हाई कोर्ट
(Photo Credit : Twitter)

Kerala High Court  On Drunk Driving: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नशे में था या नहीं, यह साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट जैसे दस्तावेजी सबूत होने चाहिए, ताकि गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए उसका अपराध सिद्ध किया जा सके.

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट किया कि मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में भी, अदालतें यह निष्कर्ष निकाल सकती हैं कि एक आरोपी व्यक्ति मामले की परिस्थितियों और गवाहों के बयान के आधार पर शराब के नशे में था, जिससे उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके.

चोटों के बारे में, “अदालत ने कहा- "सार्वजनिक सड़क पर उतावलेपन या लापरवाही से गाड़ी चलाना, विशेष रूप से जब वह नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, तो यह गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आ सकता है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, यदि परिणामस्वरूप घायल की मृत्यु हो जाती है."

 

(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2023 03:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).