कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को हत्या के दोषी को उसकी शादी के लिए पैरोल पर रिहा करने की महिला की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को एक महिला की अर्जी पर विचार करने और एक हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है, ताकि वह उससे शादी कर सके अन्यथा उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की सिंगल न्यायाधीश की पीठ ने नीता जी और रत्नम्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को दोषी आनंद को रिहा करने का निर्देश दिया...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को एक महिला की अर्जी पर विचार करने और एक हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है, ताकि वह उससे शादी कर सके अन्यथा उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी. न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की सिंगल न्यायाधीश की पीठ ने नीता जी और रत्नम्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को दोषी आनंद को रिहा करने का निर्देश दिया. इसमें कहा गया है, "प्रतिवादी 2 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करें और 05.04.2023 की दोपहर से 20.04.2023 की शाम तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति आनंद (दोषी कैदी संख्या 11699) को पैरोल पर रिहा करें." यह भी पढ़ें: Hindu Marriage Is Sanskar: हिंदू कानून के तहत विवाह संस्कार है, कॉन्ट्रेक्ट नहीं- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
देखें ट्वीट:
Karnataka High Court Directs Prison Authority To Consider Woman's Plea To Release Murder Convict On Parole For Their Marriage @plumbermushi #KarnatakaHighCourt #parole https://t.co/McIgHmHkki
— Live Law (@LiveLawIndia) April 3, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2023 02:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

