HC On Hijab Ban: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को शहर के एक कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कॉलेज द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है. उन्होंने कॉलेज के खिलाफ विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की 9 छात्राओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने बताया था कि यह प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और मुसलमानों को लक्षित नहीं किया जाता है. इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है. हालांकि, उन धार्मिक प्रतीकों के छोड़कर जिन्हें धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी.
मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार
STORY | HC refuses to interfere in hijab ban decision of Mumbai college
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— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2024
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