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HC on Same-Sex Marriage: मद्रास हाईकोर्ट ने कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला को रिहा करने का आदेश दिया आदेश, कहा- ‘विवाह परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है’

LGBTQIA+ अधिकारों की एक महत्वपूर्ण पुष्टि में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक 25 वर्षीय महिला को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे समलैंगिक संबंध में होने के कारण उसके परिवार द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में रखा गया था. यह फैसला महिला के साथी, एमए द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया...

HC on Same-Sex Marriage: मद्रास हाईकोर्ट ने कथित तौर पर हिरासत में ली गई महिला को रिहा करने का आदेश दिया आदेश, कहा- ‘विवाह परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है’
Representational Image | Pixabay

LGBTQIA+ अधिकारों की एक महत्वपूर्ण पुष्टि में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक 25 वर्षीय महिला को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे समलैंगिक संबंध में होने के कारण उसके परिवार द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में रखा गया था. यह फैसला महिला के साथी, एमए द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया, जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई थी. महिला के साथ बंद कमरे में बातचीत के बाद, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मीनारायणन ने परिवार के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह बुरे प्रभाव में थी या उसे कथित नशीली दवाओं की लत के लिए परामर्श की आवश्यकता थी. संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, अदालत ने रेखांकित किया कि यौन अभिविन्यास और साथी की पसंद मौलिक अधिकार हैं, और आरोपों का कोई आधार नहीं पाया, महिला को बहुत शिक्षित और शांत बताया. यह भी पढ़ें: ‘पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध रेप नहीं, बल्कि धारा 498 ए के तहत क्रूरता है’- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2025 06:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).