राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पांच चिकित्सा उपकरणों - ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाने के लिए डीपीसीओ (औषधि कीमत नियंत्रण आदेश) 2013 के पैरा 19 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है. प्राधिकरण हाल ही में ट्विटर पर लिखा, ‘‘एनपीपीए ने ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के मामले में व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाने के लिये कदम उठाया है. वितरकों के स्तर पर मार्जिन 70 प्रतिशत नियत किया गया है.’’
In larger public interest, Govt caps Trade Margin for 5 Medical Devices -Pulse Oximeter, Blood Pressure Monitoring Machine, Nebulizer, Digital Thermometer, Glucometer. It'll be effective from July 20 & hugely reduce prices of medical devices: Ministry of Chemicals and Fertilizers pic.twitter.com/TS66yZYV16
— ANI (@ANI) July 24, 2021
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