मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह में पत्नी द्वारा अपने माता-पिता या ससुराल से प्राप्त सोने के आभूषण स्त्रीधन बन जाते हैं और इस पर उसी का हक होता है. जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एमएम सथाये की बेंच ने यह फैसला एक दंपति के तलाक की याचिका पर सुनाया.

अपीलकर्ता अपनी शादी के समय यस बैंक का कर्मचारी था. उसकी पत्नी की दलील के अनुसार, उसके माता-पिता ने उसे 15 तोले सोने के गहने दिए और शादी का 75 फीसदी खर्च वहन किया. उसने आरोप लगाया कि आरोपी रोजाना शराब पीता था और उसके साथ मारपीट करता था. उसने अपने सोने के गहने भी गिरवी रख दिए थे. कोर्ट नें अपीलकर्ता को स्त्रीधन अपनी पत्नी को लौटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पत्नी को तलाक देने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पति का समग्र व्यवहार मानसिक क्रूरता है.

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