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DNA Test on Child To Prove Wife's Adultery: पत्नी की बेवफाई को साबित करने के लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए: राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में तलाक की कार्यवाही में पति के एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें यह साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी कि वह उस बच्चे का पिता नहीं था, जो दंपति की शादी से है...

DNA Test on Child To Prove Wife's Adultery: पत्नी की बेवफाई को साबित करने के लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए: राजस्थान हाई कोर्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में तलाक की कार्यवाही में पति के एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें यह साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी कि वह उस बच्चे का पिता नहीं था, जो दंपति की शादी से है. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि डीएनए पितृत्व परीक्षण केवल एक्सेप्शनल मामलों में ही किया जा सकता है और डीएनए टेस्ट तलाक लेने के लिए हथियार एक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. "कोर्ट ने कहा कि डीएनए पितृत्व परीक्षण की आवश्यकता केवल दुर्लभतम और असाधारण मामलों में ही हो सकती है, जबकि बच्चे के सर्वोत्तम हित के साथ-साथ माननीय शीर्ष द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कोर्ट," एकल-न्यायाधीश ने दर्ज किया.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2023 04:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).