Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar-Khalid) की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उसकी जमानत का विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों को परीक्षण करने के बाद उमर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. ऐसे में हाईकोर्ट भी उमर खालिद की जमानत अर्जी  पर विचार न करे.

जमानत याचिका के विरोध में दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी हो गईं. अब  इस मामले में उमर खालिद के वकील 9 सितंबर को अपना जवाब पेश करेंगे. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि उमर खालिद पूरी दिल्ली को जाम करना चाहते थे. दिल्ली पुलिस ने JCC व्हाट्सऐप ग्रुप की चैट का जिक्र किया. इस चैट में कहा गया था- 'कह दो कि हम जामिया से हैं, दिल्ली का चक्का जाम करेंगे.'

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