KFC Has No Right In Word ‘Chicken’: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा है कि अमेरिकी फास्ट फूड रेस्तरां श्रृंखला केंटकी फ्राइड चिकन (KFC) का "चिकन" शब्द पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री 29 वीं कक्षा में "चिकन जिंजर" चिह्न के पंजीकरण के लिए उसके आवेदन पर विचार कर सकती है.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला केंटुकी फ्राइड चिकन इंटरनेशनल होल्डिंग्स द्वारा 24 दिसंबर, 2018 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे और ट्रेडमार्क के वरिष्ठ परीक्षक द्वारा पारित निर्णय के आधारों का विवरण, मार्क "चिकन जिंगर" के पंजीकरण के लिए अपने आवेदन को अस्वीकार कर दिया.
केएफसी के पास जिंजर, हॉट जिंजर, पनीर जिंजर, जिंजर फेस्टिवल और टावर जिंजर सहित अन्य ट्रेडमार्क के पंजीकरण हैं. इसमें 'चिकन जिंजर' का रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन क्लास 30 में.
KFC Has No Exclusive Right In Word ‘Chicken’ But Trademark Registry Can Consider Its Application For ‘Chicken Zinger’: Delhi High Court @nupur_0111 https://t.co/DIhiYJFS7C
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2023
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