सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आयुर्वेद डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टरों के समान वेतन पाने के हकदार नहीं हैं. SC ने कहा, 'एलोपैथी डॉक्टरों और आयुर्वेद डॉक्टरों को समान वेतन के हकदार होने के लिए समान कार्य करने वाला नहीं कहा जा सकता. Obnoxious Messages: महिला जज को आपत्तिजनक मैसेज भेजता था वकील, कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस.

शीर्ष अदालत ने कहा कि एलोपैथी डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी करने में सक्षम हैं और ट्रॉमा देखभाल करने में सक्षम हैं, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते. कोर्ट ने आगे कहा कि आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए जटिल सर्जरी करने वाले सर्जनों की सहायता करना संभव नहीं है, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं.

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