रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक, अर्नब गोस्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह पर्यावरणविद् और टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी द्वारा दायर अदालती मामले की अवमानना में बिना शर्त माफी मांगेंगे. यह याचिका दाखिल करने के समय, गोस्वामी टाइम्स नाउ के संपादक थे और रॉय एनडीटीवी के कार्यकारी सह-अध्यक्ष थे.
कोर्ट ने सोमवार को पारित अपने आदेश में दर्ज किया, "प्रतिवादी संख्या 5 (अर्नब गोस्वामी) के वकील ने कहा है कि वह भी एक (1) सप्ताह की अवधि के भीतर बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करेगी." आपको बता दें कि द इकोनॉमिक टाइम्स और इसके वरिष्ठ सहायक संपादक राघव ओहरी ने पहले ही इस मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है. इस बीच, एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय के वकील ने कहा कि वह माफी मांगने पर निर्देश लेंगे.
पचौरी ने फरवरी 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें कई मीडिया घरानों के खिलाफ "जानबूझकर और तिरस्कारपूर्वक" अदालत के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावों को प्रकाशित करने से रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा था और प्रकाशनों द्वारा की गई रिपोर्टें मानहानिकारक थीं और उनके मामले को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर रही थीं.
Will Tender Unconditional Apology In Contempt Case Filed By Former TERI Chief R.K. Pachauri: Arnab Goswami To Delhi High Court @nupur_0111 #ArnabGoswami #Apology https://t.co/5uuCubaaHY
— Live Law (@LiveLawIndia) April 19, 2023
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